इटावा। कानपुर मंडल की उप निदेशक प्रवीणा चौधरी ने ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की कि वे अपना आईटीआर (आयकर रिटर्न) अवश्य प्रस्तुत करें और कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे प्रशासन को बाध्य होकर पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) जी के तहत कार्यवाही करनी पड़े।
यह बातें उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश पर इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर और कानपुर देहात के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से कही। प्रवीणा चौधरी ने ग्राम प्रधानों से कहा कि वे हर हाल में विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करें और महिला ग्राम प्रधानों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि वे अपने क्षेत्रों में कराए गए कार्यों का स्वयं सत्यापन करें।
इस जूम मीटिंग के दौरान कई जिलों के ग्राम प्रधानों को धारा 95 (1) (8) के तहत प्रधान के पद से हटाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही, उन्हें यह भी बताया गया कि ग्राम प्रधानों को अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी दी गई।