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विशेष एससी/एसटी अदालत ने नौ साल पुराने मामले में सात दोषियों को सुनाई तीन साल की सजा

 इटावा की विशेष एससी/एसटी अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नौ साल पुराने मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सात लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और साथ ही तीन-तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला इकदिल थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया था कि सात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध किया। दोषी करार दिए गए आरोपियों में जय सिंह और सुनील कुमार (दोनों महेंद्र सिंह के पुत्र), अतुल यादव (सतेंद्र सिंह के पुत्र), राजेश (सुखवासी के पुत्र), भागीरथ (राम किशन के पुत्र), नितिन (भागीरथ के पुत्र) और नाहर सिंह (द्रगपाल के पुत्र) शामिल हैं। इनमें से छह आरोपी अड्डा सती मानिकपुर के निवासी हैं, जबकि नाहर सिंह कानपुर देहात के निजामतपुर, थाना रूरा का रहने वाला है।

न्यायालय ने मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों और गवाहियों की विस्तृत समीक्षा करने के बाद यह फैसला सुनाया।

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