इटावा। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पांच माह पहले लिए गए नमूनों में दूध, सरसों का तेल और आइसकैंडी घोल के सैंपल फेल हो गए हैं। इसके बाद इन नमूनों को लेकर सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें चार लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सतीश कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच माह पहले शहर के विभिन्न इलाकों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में चार नमूनों में मिलावट पाए जाने के बाद, इन मामलों को सीजेएम कोर्ट में दायर किया गया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद फैसला सुनाया। इसमें सदर तहसील क्षेत्र के दीप टॉकीज स्थित मनोज कुमार की दुकान से लिए गए सरसों के तेल के नमूने में पॉम ऑयल की मिलावट पाई गई। कोर्ट ने मनोज कुमार को दो वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, सती मंदिर के पास स्थित दुकानदार सुदेश कुमार गुप्ता से लिए गए आइसकैंडी घोल के नमूने में भी मिलावट पाई गई। इन दोनों मामलों में दोषी पाए गए आरोपियों को सजा दी गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा की दिशा में कड़ी कार्रवाई का संदेश मिला है।