इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रूपेंद्र सिंह टोंगर ने तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी सास को दोषमुक्त कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सतेंद्र कुमार निवासी राय नगर थाना वैदपुरा ने अपनी बहन माधुरी की शादी आठ जून 2019 को उसराहर थाना क्षेत्र के गांव नगला मके निवासी दुर्वेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर माधुरी को प्रताड़ित कर रहे थे।
आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने माधुरी की हत्या कर दी। इस मामले में सतेंद्र कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने पति दुर्वेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में आरोपी सास को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामले की पैरवी अजीत प्रताप सिंह तोमर ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।