इटावा में अब यदि दोपहिया वाहन चालक या उसके पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट पहने बिना पेट्रोल पंप पर पहुंचे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। शासन के निर्देश पर यह नई व्यवस्था जनपद में लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई है।
डीएम अवनीश राय ने बताया कि 26 जनवरी से यह नियम इटावा में भी लागू हो चुका है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें, जिन्होंने खुद और उनके पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट न पहना हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम पेट्रोल पंप कर्मी और दुपहिया वाहन चालकों के बीच विवाद की स्थिति से बचने के लिए है, ताकि किसी भी विवाद के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा सके।